जम्मू , अप्रैल 22 -- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिये।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के खगरोटे गांव के निकट एक बस के गहरी खाई में गिरने से कम से कम 21 यात्रियों की मौत हो गयी थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित सरकारी चिकित्सकीय महाविद्यालय का दौरा कर गंभीर रूप से घायल लोगों की स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सकों की टीम ने उन्हें घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति तथा दिए जा रहे विशेष उपचार के बारे में अवगत कराया। उपराज्यपाल ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने उधमपुर के सरकारी चिकित्सकीय महाविद्यालय का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चौबीसों घंटे निगरानी के साथ बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, जिनमें आघात केंद्र, सघन चिकित्सा कक्ष, अस्थि रोग तथा शल्य चिकित्सा वार्ड शामिल हैं। उन्होंने प्रत्येक घायल से अलग-अलग मिलकर उनकी स्थिति, उपचार, दवाओं की उपलब्धता और छुट्टी की संभावित अवधि के बारे में जानकारी ली।

चिकित्सकों की टीम ने मुख्यमंत्री को शल्य क्रियाओं सहित अन्य उपचार प्रक्रियाओं तथा मरीजों की स्थिति में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का आश्वासन देते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने बाद में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर घायलों के उपचार तथा अस्पताल की कार्यप्रणाली का आकलन किया। बैठक में दुर्घटना के प्रारंभिक कारणों और जांच की स्थिति की भी जानकारी दी गयी।

सड़क सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को विभिन्न मार्गों पर बसों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने और अधिक भार लेकर चलने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

बैठक में अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना पीड़ित कोष के अंतर्गत दी जा रही राहत के बारे में जानकारी दी, जिसके तहत मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 75 हजार रुपये, गंभीर चोट पर 50 हजार रुपये तथा सामान्य चोट पर 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

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