पटना , मार्च 19 -- पटना उच्च न्यायालय ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति आर. पी. मिश्रा ने आज कुछ शर्तों के साथ श्री सिंह को जमानत दी और उन्हें आगाह किया कि इस मामले के गवाहों को डराने या धमकाने की कोशिश नही की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में गवाहों को परेशान नहीं किया जाये।

न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी कि यदि डराने-धमकाने की कोई सूचना मिलती है, तो ट्रायल कोर्ट से मिली उनकी जमानत कभी भी रद्द की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्री सिंह जेल से रिहा होंगे।

उल्लेखीय है कि जन सुराज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल क्षेत्र में कर दी गई थी। बाद में चुनाव के दौरान श्री सिंह को मोकामा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के बाद श्री सिंह बेउर केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित