ललितपुर , फरवरी 6 -- उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली सदर क्षेत्र के एक मोहल्ले की कक्षा 10वीं की छात्रा पांच अगस्त 2019 को घर से लापता हो गई थी। परिजनों की खोजबीन के बाद पता चला कि उनके मकान में किराये पर रहने वाला थाना नाराहट क्षेत्र के ग्राम ककरूआ निवासी बलराम पुत्र मुलू उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस पर छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस ने आरोपी को छात्रा सहित बरामद कर लिया था। छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराकर धारा 161 एवं 164 के तहत बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने आरोपी पर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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