अलवर , जनवरी 30 -- राजस्थान में अलवर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या दो) ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी सरकारी विद्यालय के शिक्षक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश शिल्पा समीर ने अभियुक्त सरकारी शिक्षक को विद्यालय की छात्रा से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार राजगढ़ में अभियुक्त सरकारी विद्यालय में शिक्षक उसी विद्यालय में दसवीं कक्षा का क्लास टीचर था। आरोप है कि वह अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा से एक महीने से अश्लील हरकतें कर रहा था। छात्रा ने इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने विभाग को मामला भेजा, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से अभियुक्त के हौसले और बढ़ गए और वह लगातार छात्रा से छेड़छाड़ करता रहा। इस पर छात्रा के पिता ने 23 सितम्बर 2023 को मामला दर्ज करा दिया।
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