गौरेला-पेंड्रा-मरवाही , मार्च 12 -- छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा -मरवाही जिले के खोडरी गांव में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) पेंड्रारोड ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 21 जून 2025 को गौरेला थाना क्षेत्र के खोडरी गांव में हुई थी। आरोपी खेतन सिंह का अपनी पत्नी सुषमा बाजरा से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया। बताया गया कि समय पर भोजन तैयार न होने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी।
गुस्से में आकर आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई प्रथम एडीजे पेंड्रारोड की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित किया। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आरोपी खेतन सिंह को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित