चेन्नई , मार्च 28 -- चेन्नई जिला चुनाव अधिकारी और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त जे. कुमारगुरुबरन ने कहा है कि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 'सुविधा' पोर्टल के माध्यम से कम से कम 48 घंटे पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें होटलों जैसे निजी स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं।

श्री कुमारगुरुबरन ने स्पष्ट किया है कि निजी स्थानों पर राजनीतिक कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आयोजकों को सख्ती से सलाह दी गई है कि वे प्रलोभन, जैसे कि टोकन या सामग्री के वितरण के किसी भी संदेह से बचने के लिए मंजूरी प्राप्त करें।

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