हनुमानगढ़ , अप्रैल 30 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कुमावत ने अभियुक्त हरिराम पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार दो मार्च 2016 को अभियुक्त हरिराम ने परिवादी राजप्रकाश को छह लाख 40 हजार रुपये का चेक दिया था जो बाउंस हो गया।

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