जयपुर , फरवरी 13 -- राजस्थान में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवश्यक है।
श्री दक प्रश्नकाल में विधायक लालाराम बैरवा के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भराव क्षमता के अनुसार गोदामनिर्माण के लिए बजट राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि 500 टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर भूमि होना आवश्यक है और इसके लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं 250 टन क्षमता के गोदाम के लिए 812 वर्ग मीटर भूमि होने पर 16 लाख रुपये निर्धारित किये गए हैं। इस प्रकार 100 टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 160 वर्ग गज भूमि उपलब्ध होने पर 12 लाख रुपये प्रति गोदाम की बजट राशि निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र (भीलवाड़ा) के शाहपुरा-बनेड़ा की सभी 66 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है। इनमें से केवल सात ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम एवं भवन निर्मित नहीं हैं।
इससे पहले श्री बैरवा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाडा) में कुल 66 पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित