नैनीताल , अप्रैल 15 -- उत्तराखंड के लालकुआं के तीनपानी बाईपास पर निर्माणाधीन पुल के चलते रेलवे क्रॉसिंग बंद किये जाने और प्रस्तावित भूमिगत मार्ग का निर्माण न होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने रेलवे से दो सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्देश ग्राम हाथीखाल, गौजाजाली निवासी एवं पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चन्द्र जोशी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिये। खंडपीठ ने रेलवे और संबंधित पक्षों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि तीनपानी बाईपास पर पुल के निर्माण के कारण रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है, जिससे ग्राम गोजाजाली दक्षिण और हथियाल क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, इस मार्ग के बंद होने से किसानों को खेतों तक सिंचाई के लिए पानी ले जाने में परेशानी हो रही है। वहीं स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को आवाजाही के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेलवे ने 11 दिसंबर 2023 को अंडरपास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया स्वीकृत की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड तक पूर्व की भांति आवागमन की व्यवस्था बहाल की जाए या शीघ्र अंडरपास का निर्माण कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।
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