आगर-मालवा , मई 5 -- मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रीति यादव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए एक गैस एजेंसी के 828 घरेलू गैस सिलेंडर राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार आगर-मालवा स्थित श्री गंगा इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक अजय सोनी एवं प्रोपराइटर सीताराम परिहार के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार 14.2 किलोग्राम क्षमता के 507 भरे हुए तथा 321 खाली सिलेंडर, कुल 828 गैस सिलेंडर शासन पक्ष में राजसात किए गए हैं।
न्यायालय ने संबंधित पक्षों को जप्त सामग्री के एवज में 22 लाख 83 हजार 984 रुपये की दंड राशि जमा करने का विकल्प भी दिया है। आदेशानुसार एक माह के भीतर निर्धारित राशि शासकीय कोष में जमा करनी होगी, जिसके बाद जप्त सामग्री को मुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जप्त सिलेंडरों के विधिवत निराकरण की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपी गई है तथा प्राप्त राशि शासन मद में जमा कराई जाएगी।
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