उज्जैन , जनवरी 13 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन की एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

उज्जैन जिला एनडीपीएस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने आरोपी जीतु बुंदेला (48 वर्ष) को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8(सी)/20(बी)(ii)(बी) के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 26 अक्टूबर 2020 को चिमनगंज मंडी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमआर-5 रोड प्रेमनगर ब्रिज के पास एक व्यक्ति लाल रंग की टी-शर्ट पहने हाथ में प्लास्टिक की बोरी लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम जीतु बुंदेला बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 15 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।

आवश्यक अनुसंधान के बाद प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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