रायपुर , फरवरी 08 -- उत्तराखंड में एनडीपीएस विशेष न्यायालय रायपुर ने गांजा तस्करी के एक मामले में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी विकास देशमुख को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत की अदालत ने सुनाया।
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि 6 दिसंबर 2021 को थाना गुढ़ियारी में पदस्थ उपनिरीक्षक फागुलाल भोई को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक महतारी चौक के पास अवैध रूप से गांजा बिक्री के उद्देश्य से खड़ा है। सूचना को तत्काल रोजनामचा में दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
सीएसपी से निर्देश प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम गवाहों एवं स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखे प्लास्टिक के झोले से अवैध गांजा बरामद किया गया।
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