लखनऊ , दिसम्बर 16 -- क्रिसमस तथा 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर लखनऊ में आयोजित किए जाने वाले सभी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए अब जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद के विभिन्न होटल, रिसॉर्ट, क्लब, पब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि स्थानों पर आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 2(ए-2) के अंतर्गत "मनोरंजन" की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन अथवा संचालन के लिए अधिनियम की धारा 4(ए) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि किसी आयोजक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 8 के अंतर्गत संबंधित आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत छह माह तक का कारावास, अथवा अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। साथ ही, निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रति दिन 2,000 रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

जिला प्रशासन ने जनपद के सभी होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पब एवं पार्क संचालकों को निर्देशित किया है कि क्रिसमस, नववर्ष की पूर्व संध्या अथवा अन्य किसी भी दिन आयोजित किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों (पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

उन्होंने बताया कि अनुमति प्राप्त करने के लिए आयोजकों को niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शांति व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने कहा कि यदि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है या सहायता की आवश्यकता होती है, तो संबंधित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कक्ष संख्या-40(ए) में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपदवासियों एवं कार्यक्रम आयोजकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने, शांति एवं सुरक्षा के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और सभी लोग सुरक्षित एवं आनंदमय वातावरण में पर्व मना सकें।

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