कोडरमा , जनवरी 30 -- झारखंड के कोडरमा जिले में लड़की से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने डरा- धमकाकर लड़की से जबरन दुष्कर्म के किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए, शुक्रवार को कृष्ण मुरारी राणा पिता परशुराम राणा मूर्कमनाए, थाना- मरकचचो, जिला- कोडरमा 35 वर्ष, , को 376 आईपीसी, के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही Rs.25,000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2023 का है। इसे लेकर मरकच्चो थाना में थाना कांड संख्या 31/2023 दर्ज हुआ था। (एसटी-122/2023) थाना को दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा था कि जब उसके घर में उसके माता-पिता नहीं थे इस दौरान उसका पड़ोसी कृष्ण मुरारी राणा घर में घुस आया और चाकू से डरा- धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दिया कि अपने माता-पिता को बताओगी तो जान से मार देंगे। इस प्रकार उसने जब भी उसके माता-पिता नहीं रहते थे घर में घुस आता था और उसके साथ संबंध बनाता था।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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