तिरुवनंतपुरम , नवंबर 11 -- केरल राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के 23,576 वार्डों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों की तिथि घोषित कर दी है।

राज्य की कुल 941 ग्राम पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों, 14 ज़िला पंचायतों, 86 नगर पालिकाओं और छह नगर निगमों में मतदान होगा। चुनाव दो चरणों में नौ और 11 दिसंबर को होंगे और मतगणना 13 दिसंबर को होगी।

गत 25 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 2,84,30,761 मतदाता हैं, जिनमें 1,34,12,470 पुरुष, 1,50,18,010 महिलाएं, 281 ट्रांसजेंडर और 2,841 विदेशी मतदाता शामिल हैं। एक अतिरिक्त सूची आगामी 14 नवंबर को जारी की जाएगी।

चुनावों के लिए कुल 33,746 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 28,127 पंचायत क्षेत्रों में, 3,604 नगर पालिकाओं में और 2,015 निगमों में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए तीन-तीन वोट डालेंगे जबकि शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक मतदाता एक-एक वोट डालेंगे।

कन्नूर स्थित मट्टनूर नगरपालिका को छोड़कर, राज्य के सभी 1,198 स्थानीय निकायों में चुनाव होंगे, जिसका कार्यकाल 10 सितंबर, 2027 को समाप्त हो रहा है। हाल ही में हुए परिसीमन के बाद, वार्डों की कुल संख्या 21,900 से बढ़कर 23,612 हो गई है। इनमें से 23,576 वार्डों में मतदान होगा, जबकि मट्टनूर को छोड़कर शेष वार्डों को इससे बाहर रखा गया है। सूचना केरल मिशन (आईकेएम) के सहयोग से डिजिटल वार्ड मानचित्र तैयार किए गए हैं।

ईसीआईएल, हैदराबाद द्वारा आपूर्ति की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का परीक्षण पूरा हो गया है। कुल 50,693 कंट्रोल यूनिट और 1,37,922 बैलेट यूनिट इस्तेमाल के लिए तैनात की जाएँगी।

पुलिस कर्मियों के अलावा लगभग 1.8 लाख अधिकारी मतदान और मतगणना के लिए तैनात रहेंगे। मतगणना 244 केंद्रों पर होगी, जिसकी शुरुआत डाक मतपत्रों से होगी और उसके बाद ईवीएम के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लाइव अपडेट ट्रैंड सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण अधिसूचित कर दिया गया है। अध्यक्ष और महापौर पद रोटेशन प्रणाली के अनुसार आवंटित किए गए हैं और जहां शीर्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है वहां उपाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

ग्राम पंचायतों में उम्मीदवारों की व्यय सीमा 25,000 रुपये, ब्लॉक पंचायतों और नगर पालिकाओं में 75,000 रुपये और जिला पंचायतों और नगर निगमों में 1,50,000 रुपये निर्धारित की गई है। परिणामों के 30 दिनों के भीतर व्यय विवरण प्रस्तुत न करने पर पाँच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

चुनाव अधिसूचना के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। धर्म, जाति, समुदाय या भाषा पर आधारित अपील, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और नई विकास योजनाओं की घोषणा पर रोक लगा दी गई है। प्रचार वाहनों, लाउडस्पीकरों और दीवार पर प्रचार पर प्रतिबंध लागू होंगे। इसके साथ ही ज़िला और तालुका स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते कार्यरत रहेंगे। मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना वाले दिन ड्राई डे मनाया जाएगा।

मीडिया संगठनों को भारतीय प्रेस परिषद और एनबीएसए के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से उत्पन्न सामग्री सहित गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए विशेष सलाह जारी की गई है। राज्य और ज़िला स्तर पर मीडिया संबंध समितियों का गठन किया गया है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 70,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएँगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी की जाएगी। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के मानदंडों के अनुसार पुलिस अधिकारियों की पहले ही पुनः नियुक्ति कर दी गई है।

अधिसूचना की तिथि से सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को फॉर्म 2 के साथ फॉर्म 2ए भी जमा करना होगा, जिसमें संपत्ति, देनदारियों और किसी भी आपराधिक मामले का विवरण होगा। सुरक्षा जमा राशि 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच होगी।

मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और सुबह 6 बजे मॉक पोलिंग होगी।

मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेज स्वीकार किए जाएँगे। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कर्मचारियों को मतदान के दिन छुट्टी मिलेगी।

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