कन्नूर , जनवरी 19 -- केरल में थालीपरम्बा की अदालत ने एक 27 वर्षीय महिला को 2020 में थायिल समुद्र तट पर एक समुद्री दीवार से अपने 18 महीने के बेटे का सिर पटककर हत्या करने का दोषी पाया है।
न्यायाधीश केएन प्रशांत ने थायिल के कोडुवल्ली घर की रहने वाली शरण्या को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया, जबकि दूसरे आरोपी, उसके बॉयफ्रेंड निधिन को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया।
सरकारी वकील यू रमेशन ने कहा कि संबंधित मामले में 21 जनवरी को सुनाई जाएगी।
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