नैनीताल , जनवरी 20 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले के किसान आत्महत्या प्रकरण में एक आरोपी को मंंगलवार को राहत नहीं दी है। अब उसके प्रकरण पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
आरोपी बलवंत सिंह उर्फ बलवंत सिंह बकसौरा की ओर से उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। न्यायमूर्ति आलोक महरा की अवकाशकालीन पीठ में उस पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
आरोपी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। अन्य छह आरोपियों को उच्च न्यायालय से पिछले सप्ताह राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगले सप्ताह नयी अवकाश कालीन पीठ सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह कुलविंदर समेत छह आरोपियों को उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही आरोपियों को जांच में हरसंभव सहयोग करने के निर्देश दिए थे।
मामले की अनुसार ऊधम सिंह नगर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने विगत 10 जनवरी की रात को हल्द्वानी के एक होटल में गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। हत्या का आरोप ऊधम सिंह नगर पुलिस और काशीपुर के 26 लोगों पर मढ़ा था।
मृतक की ओर से वीडियो जारी कर कहा गया कि उसके साथ आरोपियों द्वारा भूमि खरीद के नाम पर चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गयी है। इसके साथ ही जब पुलिस से शिकायत की गयी तो उसकी मदद करने के बजाय उसका उत्पीड़न किया गया।
इस प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने 12 जनवरी को मृतक के भाई की शिकायत पर 26 आरोपियों के खिलाफ काशीपुर के आईटीआई थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 और 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
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