जयपुर , फरवरी 03 -- राजस्थान में जयपुर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश डा़ कैलाश चंद्र अटवासिया ने अभियुक्त को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सामोद थाना क्षेत्र में मई 2022 को अभियुक्त किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

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