श्रीगंगानगर , दिसम्बर 20 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनाये फैसले में अभियुक्त असलम अली को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 27-28 मार्च की रात अभियुक्त असलम अली ने किशोरी के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया।

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