श्रीगंगानगर , फरवरी 02 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत (संख्या 01) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त साहिल स्वामी (21) को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अभियुक्त सूरतगढ़ में दिसम्बर 2024 में साहिल स्वामी ने किशोरी को आत्महत्या करके उसे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर अपनी मौसी के घर ले गया और नशीली पेय पिलाकर उससे दुष्कर्म किया।
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