हनुमानगढ़ , नवम्बर 20 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने एक किशोरी का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अभियुक्त त्रिलोक माली को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उस पर अलग धाराओं में कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर 2021 को अभियुक्त त्रिलोक माली किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
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