श्रीनगर , दिसंबर 27 -- जम्मू-कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लाखों रुपये के पशुधन धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह आरोपपत्र 2023 में मुनीर अहमद कटारिया निवासी शुत्रलू रोहामा, बारामूला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।
यह मामला पशुधन की बिक्री में धोखाधड़ी और धन के गबन की शिकायत से संबंधित है। जांच में पता चला कि मवेशी और भेड़ के व्यापार में लगे शिकायतकर्ता को सरकार की अनुसूचित जनजाति कोटा योजना के तहत भुगतान का आश्वासन देकर गाय और भेड़ की आपूर्ति करने के लिए प्रेरित किया गया था। लाखों रुपये के पशुधन की आपूर्ति की गई और विश्वास जीतने के लिए शुरू में आंशिक भुगतान किया गया।
ईओडब्ल्यू ने बताया कि आरोपी ने बाद में 30 लाख रुपये के कई चेक जारी किए, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण सभी अस्वीकृत हो गए। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, शेष भुगतान कभी नहीं किया गया, जिससे शिकायतकर्ता को भारी वित्तीय हानि हुई।
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