बैतूल , दिसंबर 10 -- मकर संक्रांति पर्व के दौरान चायना डोर से बढ़ते हादसों को देखते हुए मध्यप्रदेश के बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सम्पूर्ण जिले में नायलॉन व चायना डोर के निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी किया गया है।

प्रशासन के अनुसार हर वर्ष पतंगबाजी के समय चायना डोर से राहगीरों, बाइक सवारों, बच्चों, पशुओं और पक्षियों के गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं आती रही हैं। बेहद तेज और धारदार सामग्री से बनी यह डोर गले और चेहरे तक को काट देने में सक्षम होती है, जिससे जनहानि की आशंका रहती है।

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