कपूरथला , दिसंबर 31 -- पंजाब में कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मांग पर एक आदेश जारी कर कपूरथला ज़िले की सीमा के अंदर बिना लाइसेंस के प्रेगाबलीन कैप्सूल रखने, मंज़ूर मात्रा से ज़्यादा रखने और बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने एवं बेचने पर रोक लगा दी है।
श्री पांचाल ने अपने आदेशों में कहा है कि एसएसपी ने उनके ध्यान में लाया है कि अलग-अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट और नशा करने वालों से संपर्क करने पर पता चला है कि नशा करने वाले लोग बड़ी मात्रा में प्रेगाबलीन कैप्सूल का इस्तेमाल नशा करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसकी गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
ये आदेश 26 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
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