भुवनेश्वर , अप्रैल 16 -- ओडिशा की एक विशेष सतर्कता अदालत ने गुरुवार को नुआपाड़ा जिले के एक पूर्व जिला श्रम अधिकारी को रिश्वतखोरी का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), भवानीपटना ने पूर्व अधिकारी शरत कुमार पाणिग्रही को 40,000 रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में दोषी करार दिया। पाणिग्रही पर आरोप था कि उन्होंने 200 श्रमिकों के पंजीकरण के बदले एक प्रशिक्षक से रिश्वत की मांग की थी।
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