भुवनेश्वर , फरवरी 03 -- ओडिशा उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर संबलपुर को दो दशक पहले बर्खास्त किये गये एक कर्मचारी को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता ने पहले तत्कालीन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। प्राधिकरण ने 2002 में एक आदेश में फैसला सुनाया था कि "यह उम्मीद की जाती है कि उसे कलेक्टर या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के तहत किसी पद पर समायोजित करना संभव होगा।" हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने विभागों के पास वाहनों की कमी के कारण याचिकाकर्ता को फिर से नौकरी पर नहीं रखा।

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