नयी दिल्ली , नवंबर 21 -- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जारी नोटिसों पर अब क्यूआर कोड का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से आसानी से इनका सत्यापन किया जा सकेगा।

कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत गठित एसएफआईओ इस कानून की धारा 212 के तहत सौंपे गये गंभीर और बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करता है और उन पर केस चलाता है। जांच के दौरान, नियमों के मुताबिक समन/नोटिस भी जारी किया जाता है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एसएफआईओ ने समन/नोटिस के गलत इस्तेमाल या नकल को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया के स्तर पर सुरक्षात्मक उपाय किये हैं। एसएफआईओ द्वारा जारी किये गये समन/नोटिस डिजिटली जेनरेट होते हैं और उनमें एक क्यूआर कोड और एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) होता है। कुछ बेहद खास परिस्थितियों को छोड़कर एसएफआई के अधिकारियों को सिर्फ़ डिजिटल तरीके से जेनरेट समन/नोटिस जारी करने का अधिकार है। नोटिस पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन कर उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। इसके अलावा एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर भी पुष्टि की जा सकती है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित