नयी दिल्ली , नवंबर 21 -- नशीले पदार्थों की तस्करी के ख़िलाफ़ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कार्रवाई पर ओडि की एक अदालत ने तीन लोगों को 10 साल की सजा और गुजरात की एक अदालत ने दो लोगों को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
एनसीबी के सूत्रों ने आज बताया कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 2021 के अफीम बरामदगी मामले में अदालत में तीन मादक पदार्थ तस्करों को दोषी ठहराया। भुवनेश्वर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी विजय भान, सूरज पाल और सुरेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 में एक ट्रक के ड्राइवर केबिन के अंदर छिपाकर रखी गई 20 किलोग्राम अफीम की जब्ती से संबंधित मामले में अदालत की कार्रवाई हुई है।
एनसीबी की मिथाइलएथकैथिनोन (4-एमईसी) बरामदगी मामले में अदालत ने दो अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों को दोषी ठहराया। वर्ष 2023 में अहमदाबाद में 1.014 किलोग्राम मिथाइलएथकैथिनोन (4-एमईसी) जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात की कपड़वंज अदालत ने रईस मोहम्मद और फैयाज अहमद को 14 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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