जयपुर , अक्टूबर 17 -- राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय में 30 सितम्बर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हुए हंगामे के मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत तीन आरोपियों को शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी।
न्यायाधीश अनूप कुमार ढांड की अदालत ने जाखड़, किशोर चौधरी और कमल चौधरी की ज़मानत याचिकाएं मंज़ूर करते हुए आदेश जारी किए।
इससे पहले निचली अदालत और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इनकी ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद जाखड़ करीब 17 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।
मामले के अनुसार 30 सितम्बर को राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर बाधा उत्पन्न की। इस पर पुलिस ने एनएसयूआई के 12 कार्यकर्ताओं को हंगामा करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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