चम्पावत , फरवरी 10 -- राष्ट्रीय राजमार्ग -09 के चौड़ीकरण के दृष्टिगत उत्तराखंड के टनकपुर के 12 गांवों में भूमि की बिक्री पर रोक लग गई है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार सितारगंज से टनकपुर के बीच फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना प्रस्तावित है। इसके तहत एनएच -09 का चौड़ीकरण होना है।

इसके तहत पूर्णागिरि (टनकपुर) तहसील के 12 राजस्व ग्रामों में भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री, बैनामा तथा भू उपयोग परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

ये गांव हैं बमनपुरी, फागपुर, ज्ञानखेड़ा, पचपकरिया, भजनपुर, मोहनपुर, चंदनी, टनकपुर, मनिहारगोठ, बनबसा, देवरामपुर उर्फ सीतापुर तथा बिचई हैं।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित राजमार्ग के दोनों ओर 50-50 मीटर की परिधि में स्थित भूमि पर किसी भी प्रकार का लेनदेन या प्रकृति परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा भूमि अधिग्रहण योजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-ए के अंतर्गत अधिसूचित/प्रस्तावित भूमि पर भी यह प्रतिबंध पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा।

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