भीलवाड़ा , दिसंबर 16 -- राजस्थान के भीलवाड़ा शहर कोतवाली में तैनात रहे सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) न्यायालय ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।
न्यायालय ने इस मामले में तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण के अनुसार करीब 12 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण शर्मा ने एक मामले में राहत दिलाने के नाम पर एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
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