नागपुर , दिसंबर 13 -- महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि संपत्ति दस्तावेजों का पंजीकरण करने वाले अधिकारियों को कानूनी रूप से अवैध समझौतों को अस्वीकार कर देना चाहिए था और संबंधित पक्षों को ऐसी प्रतिबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए था।

श्री पवार ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, "दस्तावेज पंजीकरण संभालने वाले अधिकारियों को ऐसे समझौतों को अस्वीकार कर देना चाहिए था। उन्हें पक्षकारों को स्पष्ट करना चाहिए था कि ये लेन-देन संभव नहीं हो सकता ।" उन्होंने जोर दिया कि जिन अधिकारियों ने इन पंजीकरणों को आगे बढ़ाया, वे दोषी हैं और दस्तावेजों की पहले उचित जांच पड़ताल करनी चाहिए थी।

श्री पवार की टिप्पणियां उस घटना के बाद आई हैं जिसमें उप पंजीयक ने उनके बेटे पार्थ पवार के स्वामित्व वाली फर्म को पुणे में एक विवादास्पद भूमि सौदे से जुड़े 21 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क और जुर्माने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें सुझाव दिया गया है कि अधिकारी श्री पार्थ पवार को एफआईआर में नामित न करके उनका बचाव कर रहे हैं।

शुक्रवार को विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए श्री अजित पवार ने स्पष्ट किया कि ऐसे पंजीकरणों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। इसमें पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) से संबंधित विवादों में राजस्व मंत्री को सुनवाई करने की अनुमति दी गई है।

जब पूछा गया कि क्या यह विधेयक श्री पार्थ पवार की रक्षा करने के लिए है, जिनके पास अमादिया एंटरप्राइजेस एलएलपी में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो श्री पवार ने कहा, "निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, हमारे पास निर्णय लेने और संशोधन करने का जनादेश है जैसा हम उचित समझें।"राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवानकुले ने स्पष्ट किया कि पहले, असंतुष्ट पक्षकारों को आईजीआर के निर्णयों के संबंध में हाई कोर्ट जाना पड़ता था। संशोधन अब उन्हें सीधे राजस्व मंत्री के पास अपील करने की अनुमति देता है, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत हैं।

उन्होंने जोड़ा कि कुछ लेन-देन से राज्य को वित्तीय नुकसान हुआ है, जिससे ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

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