जैसलमेर , फरवरी 10 -- राजस्थान में जैसलमेर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने घर की विद्युत कनेक्शन लाइन पास से गुजर रही बासनपीर कृषि उच्च क्षमता की लाइन के संपर्क में आने से घर में आग लगने की घटना को विद्युत विभाग की लापरवाही को गंभीर मानते हुए उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि वह परिवादी को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में तीन लाख 95 हजार रुपये मुआवजा अदा करे। इसके साथ ही आयोग ने परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये और परिवाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं।

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