नयी दिल्ली , अप्रैल 02 -- उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को स्थगित करने की याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया है, हालांकि आयु सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के सभी अभ्यर्थियों को 05 और 06 अप्रैल 2026 को आयोजित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
पीठ ने कहा कि यह प्रयास अस्थायी होगा और इन अभ्यर्थियों के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे। याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा और अन्य ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर 05 और 06 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 2021 की विवादित एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के अधिकार, राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों के कारण अनिश्चित बने हुए हैं। ऐसे में यदि 2025 की परीक्षा आयोजित हो जाती है, तो उनके अधिकार अप्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आयु सीमा या अन्य कारणों से प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और राज्यभर में व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की जा चुकी हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित करना प्रतिकूल होगा।
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