हरिद्वार , फरवरी 03 -- राजाजी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया जाए गया है यह आदेश पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा लागू किया गया है जो तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जा रहा है ।

दरअसल 17 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद प्राधिकरण द्वारा सभी संरक्षित वनों में यह आदेश लागू किया है राजा जी टाइगर रिजर्व के पांचो जोन में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगया है ।

राजाजी टाइगर रिजर्व चिला रेंज के वनक्षेत्राधिकार दीपक रावत का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में यहां पर यह आदेश लागू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि जंगल सफारी के दौरान अक्सर पर्यटक जानवरों को देखकर उनकी फोटो को लेने के लिए उनके नजदीक चल जाते हैं और फ्लैश चलते हैं जिसके कारण जंगल की प्राकृतिक शांति और जानवरों एकाग्रता भंग होती है जिससे मनुष्य और वन्यजीव कब संघर्ष की संभावना रहती है इसको देखते हुए यह नियम लागू किया गया है और टाइगर रिजर्व के गेट पर या नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है अब उनके फोन रिसेप्शन में जमा करा कर उनकी रसीद उनको दी जाती है । उन्होंने बताया कि इसके लिए लॉक रूम की भी व्यवस्था की जा रही है ।

उन्होंने बताया कि यह नियम जंगलों में अनुशासन बनाए रखने और वन्य जीव संरक्षण के लिए लागू किया गया।

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