रांची , मार्च 11 -- झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के द्वारा दायर याचिका पर आज अहम फैसला सुनाया है।
न्यायाधीश एसके द्विवेदी की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि ईडी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
ज्ञातव्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद रांची पुलिस ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में दल बल के साथ जांच के लिए पहुंची थी।
ईडी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं बुधवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच ही मामले की निष्पक्षता के लिए उचित होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ही रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी गई थी, जो अब सीबीआई को सौंपी जाएगी।
इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले की जांच सीबीआई के द्वारा कराए जाने के आदेश दिए हैं। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित