श्रीनगर , दिसंबर 18 -- जम्मू-कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि 2024 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित आरोपपत्र न्यायिक फैसले के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम की अदालत में पेश किया गया।
यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ज़िरहामा की रहने वाली इशरत बानो ने शिकायतकर्ता को यह कहकर कि उसका पति सरकारी उसे नौकरी दिला देगा , 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता ने यह पैसे एक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। हालांकि उसे न तो कोई नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए।
ईओडब्ल्यू ने शिकायत मिलने पर विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान यह सामने आया कि रकम आरोपी गुलजार अहमद वानी उर्फ शाहिद, ज़िरहामा/लिडरवान, कुपवाड़ा निवासी के बैंक खाते में जमा की गयी थी।
ईओडब्ल्यू ने कहा, "जांच में आगे पता चला कि आरोपियों के बीच पति-पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था, जिससे इस लेन-देन के पीछे की साजिश और धोखाधड़ी का इरादा सामने आया।" जांच में दोनों आरोपियों की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के कृत्यों में पहली नज़र में संलिप्तता साबित हुई।
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