श्रीनगर , फरवरी 05 -- जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक महिला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ब्रिटेन की नागरिक और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक होने के बावजूद उसने शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एसकेआईएमएस), सौरा में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की।
अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
यह आरोपपत्र श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिबाथ जादिबल निवासी अफशान शब्बीर के खिलाफ धारा 199 और 420 आरपीसी के अंतर्गत दर्ज एफआईआर में 2022 में प्रस्तुत किया गया था।
अफशान 2019 में एसकेआईएमएस सौरा में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई जो कि वह ब्रिटेन की नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक हैं इसलिए वह सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य है।
जांच में पता चला कि आरोपी ने सेवारत उम्मीदवार के रूप में पद के लिए आवेदन किया था और राज्य विषय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज जमा किए थे, जिसमें उसने खुद को भारतीय नागरिक और जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी घोषित किया था। ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि इन्हीं घोषणाओं के आधार पर उसका चयन एवं नियुक्ति हुई थी। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने अपनी नागरिकता की गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से एक सरकारी पद हासिल किया, जिससे उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त हुआ और सरकार को उसी अनुपात में नुकसान हुआ।
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