इटावा , फरवरी 24 -- उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में फर्जी बीमा पॉलिसी के माध्यम से लाखों रुपये का मुआवजा लेने की कोशिश का मामला सामने आने के बाद एसीजेएम न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि अदालत के आदेश पर दर्ज कराए गए फर्जीवाड़े के इस मामले की गहन जांच की जा रही है।
मामला दो अलग-अलग सड़क हादसों से जुड़ा है, जिनमें मृतकों के परिजनों की ओर से क्रमशः 13 लाख 80 हजार रुपये तथा 13 लाख 30 हजार रुपये का बीमा क्लेम न्यायालय में दाखिल किया गया था। जांच के दौरान दोनों बीमा पॉलिसियां फर्जी पाई गईं। एसीजेएम चतुर्थ सर्वेश कुमार यादव के आदेश पर संबंधित वाहन स्वामियों एवं शोरूम से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के जांच अधिकारी की ओर से दोनों मामलों में संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कंपनी के प्रबंधक भंवर सिंह राजावत ने विनोद बाबू शर्मा निवासी बेरीखेड़ा बकेवर एवं राहुल यादव निवासी बकेवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कंपनी के अधिवक्ता राजीव चौधरी के अनुसार, थाना बकेवर क्षेत्र के उझियानी हाईवे पर हुए एक हादसे में अनिल कुमार की मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में 13 लाख 80 हजार रुपये का दावा प्रस्तुत किया गया। बीमा कंपनी द्वारा सत्यापन करने पर पॉलिसी फर्जी पाई गई। जांच में सामने आया कि उक्त पॉलिसी जिया मोटर्स शोरूम से वाहन क्रय के समय जारी की गई बताई गई थी।
दूसरे मामले में थाना लवेदी क्षेत्र निवासी नीरज तिवारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके भाई द्वारा 13 लाख 30 हजार रुपये का क्लेम न्यायालय में दाखिल किया गया था। यहां भी प्रस्तुत बीमा पॉलिसी को कंपनी ने फर्जी घोषित किया।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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