नयी दिल्ली , दिसंबर 12 -- दिसंबर के पहले सप्ताह में हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द करके लाखों यात्रियों की परेशानी का सबब बनी विमान सेवा कंपनी इंडिगो की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं - उसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से जुड़े एक मामले में 58.75 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
इंडिगो ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे कर विभाग के दक्षिणी दिल्ली कमीशनरेट के अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त से गुरुवार 11 दिसंबर को यह नोटिस प्राप्त हुआ है।
नोटिस में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एयरलाइंस से 58 करोड़ 74 लाख 99 हजार 439 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। इंडिगो ने बताया कि विभाग ने जीएसटी और जुर्माने की राशि की मांग की है।
एयरलाइंस ने अपनी फाइलिंग में कहा है, "कंपनी का मानना है कि अधिकारियों द्वारा जारी आदेश त्रुटिपूर्ण है।"इंडिगो ने कहा है कि वह सक्षम प्राधिकरण के सामने इस नोटिस का प्रतिकार करेगी। उसने यह भी कहा है कि इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं होगा।
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