चंडीगढ़ , फरवरी 18 -- पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई दौरान ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, ब्लाक अबोहर, ज़िला फाज़िल्का के ख़िलाफ़ वारंट जारी किये हैं।

आयोग के आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बुधवार को बताया कि हाकम सिंह निवासी गांव रामगढ़ तहसील अबोहर की तरफ से दायर मामले में अंतरप्रीत सिंह के पी.आई.ओ. कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, अबोहर ज़िला फाज़िलका को 19 मार्च को आयोग में पेश होने के लिए वारंट जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि अंतरप्रीत सिंह अब तक हुई पांच सुनवाइयों में आयोग के निर्देशों के बावजूद अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से अंतरप्रीत सिंह की तनख़्वाह भी अटैच करने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित