पटना , मई 05 -- बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल एवं गोली रखने के जुर्म में आज एक युवक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 4000 रूपये का जुर्माना भी किया है।

प्रथम श्रेणी की न्यायिक दण्डाधिकारी विनीता शंकर ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के सुलतानगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद यूनुस उर्फ मोहम्मद सुल्तान को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।

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