मोतिहारी , मार्च 19 -- पूर्वी चंपारण जिले में आर्म्स बरामदगी से जुड़े एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सदर मोतिहारी अनीश कुमार प्रभात की अदालत ने नामजद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ढकाहां टोला महुआवा निवासी जोतनारायण भगत के पुत्र उदय कुमार को हुई है।
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