, March 18 -- पटना, 18 मार्च (मार्च) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक अदालत ने अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में आज दो लोगों को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 10- 10 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया।

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वादश सुनील कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र निवासी महेश पासवान और देवबरन पासवान को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को चार-चार माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

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