मुंबई , अप्रैल 28 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़ी बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच मामले में 3,034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
कुर्क की गयी संपत्तियों में दक्षिण मुंबई के फ्लैट, खंडाला में एक फार्महाउस, अहमदाबाद के साणंद में भूखंड और प्रमोटर ग्रुप की कंपनी 'राइजी इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड' के पास मौजूद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं।
ईडी ने बताया कि इस कार्रवाई के साथ ही रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये के पार पहुंच गयी है।
यह जांच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी (एलआईसी) की शिकायतों पर आधारित सीबीआई की कई एफआईआर से शुरू हुई है। इनमें आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य को नामजद किया गया है।
ईडी के मुताबिक, आरकॉम और उसकी समूह की कंपनियों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं का 40,185 करोड़ रुपये का बकाया था।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये संपत्तियां 'राइजी ट्रस्ट' से जुड़ी थीं, जो एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है। कथित तौर पर इसे संपत्ति को एकजुट करने और बैंकों को दी गई व्यक्तिगत गारंटी से पैदा होने वाली देनदारियों से बचाने के लिए बनाया गया था।
ईडी ने कहा कि यह कुर्की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गयी है।
पीएमएलए की धारा 8 के तहत, इन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और नुकसान झेलने वाले बैंकों सहित कानूनी दावेदारों को वापस सौंपा जा सकता है।
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