आजमगढ़ , मई 01 -- उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जमीन सौदे में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-10) रश्मि चन्द की अदालत ने आरोपी प्रभात कुमार गौतम को दो वर्ष के कारावास और 1.20 करोड़ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि वादी को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता जयप्रकाश यादव के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के अमौड़ा निवासी कुँवर इन्द्र भूषण ने जमीन खरीदने के लिए सिधारी थाना क्षेत्र के मुंडा निवासी प्रभात कुमार गौतम और उसकी मां मीरा आजाद से सौदा तय किया था। इस दौरान इन्द्र भूषण ने नकद और बैंक लेनदेन के माध्यम से करीब 80 लाख रुपये का भुगतान किया।
आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। पैसे वापस मांगने पर आरोपी प्रभात कुमार गौतम ने 23 अगस्त 2016 को 60 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त शेष राशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
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