पटना , मार्च 02 -- दमकल विभाग के आईजी सुनील नायक ने पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई अपनी अग्रिम ट्रांजिट जमानत याचिका आज वापस ले ली।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर श्री नायक ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जी वापस लिए जाने की प्रार्थना की थी। श्री नायक की ओर से कहा गया था कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उनकी तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, इसलिए प्रस्तुत जमानत याचिका को वापस लेना चाहते हैं।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार के फायर ब्रिगेड विभाग के पुलिस महानिरीक्षक सुनील नायक को आंध्र प्रदेश में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद पटना के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में पेश किया था । प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने आंध्र प्रदेश पुलिस के आवेदन पर सुनवाई और दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक सुनील नायक को इस आशय का अंडरटेकिंग देने के बाद मुक्त किए जाने का आदेश दिया था कि वह एक माह के अंदर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से राहत प्राप्त करेंगे। इसके बाद श्री नायक की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत जमानत याचिका दाखिल की गई और इसके साथ हीं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल की गई थी।
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