दीमापुर , अप्रैल 08 -- असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुमुकेदिमा के उपायुक्त ने नौ अप्रैल को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।

उपायुक्त ने एक आदेश में कहा कि यह सवैतनिक अवकाश उन सभी लोगों पर लागू होगा जो असम में पंजीकृत मतदाता हैं और नागालैंड के भीतर किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, या अन्य प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो शिफ्ट के आधार पर, दैनिक मजदूरी के तहत काम करते हैं।

उन्होंने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें ताकि मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।

यह आदेश 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 135 बी के अनुसार जारी किया गया है ताकि पात्र मतदाताओं को असम विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा मिल सके।

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