भरतपुर , जनवरी 19 -- राजस्थान में धौलपुर के विशेष न्यायालय ने अवैध हथियार और पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले में डकैत लुक्का गिरोह के सक्रिय सदस्य को अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश राकेश गोयल ने अभियुक्त राजवीर को अवैध हथियार रखने का दोषी माना।

मामला वर्ष 2024 का है। बसेड़ी थाना क्षेत्र में डकैत लुक्का गिराेह के सक्रिय सदस्य अभियुक्त राजवीर को पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस ले जाते गिरफ्तार किया था। उसने उस समय पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया।

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