श्रीगंगानगर , फरवरी 13 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से पोस्त बेचने के आरोपी को दोषी मानते हुए शुक्रवार को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त राजवीर सिंह जट सिख को पोस्त बेचने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया, जिसे अदा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार पुलिस ने 28 जून, 2003 को जवाहर नगर थाना क्षेत्र में राजवीर सिंह अवैध रूप से डोडा-पोस्त बेचते हुए एक किलो 280 ग्राम अवैध डोडा पोस्त और इसकी बिक्री के तीन हजार रुपये बरामद किये थे।
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